मुस्लिमो को पाकिस्तान भेजोFeatured Article News Trending हिन्दी लेख 

मुस्लिमो को पाकिस्तान भेजो वाले पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनाया ये फैसला

गौरतलब है कि मुस्लिमो को पाकिस्तान भेजो की याचिका जस्टिस रोहिंटन नरीमन और विनीत सरन की पीठ के सामने सुनवाई के लिए भेजी गई थी। ऐसे में जब न्यायमूर्ति रोहिंटन ने नरीमन ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या आप वास्तव में इस मुद्दे पर गभीर रूप से बहस करना चाहते है। जी हां याचिकाकर्ता की दलीले सुनने के लिए न्यायमूर्ति तैयार थे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर न्यायमूर्ति ने काफी सख्ती बरतने की बात भी कही थी। मगर जब खुद याचिकाकर्ता ने ही इस मुद्दे पर बहस करने से इंकार कर दिया। तब शीर्ष अदालत ने ही इस याचिका को ख़ारिज दिया। दरअसल दिसंबर के महीने में मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसआर सेन ने यह कहा था कि भारत विभाजन के बाद हिन्दू देश बनना ही चाहिए था।

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मुस्लिमो को पाकिस्तान भेजो..

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हालांकि न्यायमूर्ति साहब ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका का निपटारा करने के लिए की थी। वही अगर खबरों की माने तो इसे राज्य सरकार द्वारा अधिवास प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया गया था। इसके बाद फरवरी के महीने में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने मेघालय हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को एक याचिका पर नोटिस जारी करने के लिए भी कहा था। जिसमे इस टिप्पणी को समाप्त करने की मांग की गई थी। यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहे तो फ़िलहाल मुस्लिमो को पाकिस्तान भेजो वाले पिटीशन की याचिका को यही ख़ारिज कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब मुस्लिमो को भारत देश से कोई भी बाहर नहीं कर सकता।

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हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप कहा तक सहमत है ये हमें जरूर बताईयेगा।

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गौरतलब है कि मुस्लिमो को पाकिस्तान भेजो की याचिका जस्टिस रोहिंटन नरीमन और विनीत सरन की पीठ के सामने सुनवाई के लिए भेजी गई थी।
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